Wednesday, May 27, 2020

जीएसटी क्या है और इसके प्रकार -What is GST in HINDI



कर (Tax ) क्या है ? कर (Tax) किसे कहते हैं ?

टैक्स एक राशि है जिसे आपको सरकार को देना होगा ताकि वह सार्वजनिक सेवाओं के लिए भुगतान कर सके। देश  में स्थित विभिन्न  संस्थाएँ भी तरह-तरह के कर लगातीं हैं।


Tax क्यों लगाया जाता है ? सरकार नागरिकों से टैक्स क्यों वसूलती है?

कोई भी सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले  लोगों और संस्थानों को जो भी  नागरिक सेवा उपलब्ध कराती है, उन पर उसे काफी रकम खर्च करना पड़ता है. इसमें सड़क, बिजली-पानी से लेकर सुरक्षा और प्रशासन पर आने वाले खर्च शामिल हैं.किसानों और गरीब लोगों को विभिन्न सुविधा पर दी जाने वाली सब्सिडी (subsidy) या मदद आदि भी इन खर्च में शामिल है.
इस खर्च को भारत सरकार दो तरह के कर (tax ) लगाकर पूरा करने के प्रयास करती है. प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर.


कर (Tax) कितने प्रकार का होता है 

Tax मुख्यतः दो प्रकार का होता है –
1-प्रत्यक्ष कर :  पहला लोगों की आमदनी में से कुछ हिस्सा लेना यानी प्रत्यक्ष कर | इनकम टैक्स (IT) या आयकर इसी कैटेगरी में आता है.

2- अप्रत्यक्ष कर :  सेवाओं और वस्तुओं के उपयोग पर टैक्स लगाना यानी अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर जैसे : उत्पादन शुल्क, आयात (Import) या निर्यात (Export) में सीमा शुल्क ,(G.S.T.)  आदि |


जी.एस.टी.(G.S.T.)  क्या है? WHAT IS G.S.T. IN HINDI?

गुड्स एंड सर्विसिज़ टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है| इसमें केन्द्र एवम् राज्य सरकारों द्वारा भिन्न-भिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्‍यक्ष कर प्रणाली लागू की गयी है |  जीएसटी लागू होने के बाद किसी भी सामान और  सेवा पर कर (tax) वहां लगेगा जहां वह बिकेगा |  जीएसटी अलग-अलग स्तर पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी,सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट, लक्ज़री टैक्स, सर्विस कर, इत्यादि  की जगह अब केवल जी.एस.टी (GST ) लगता है |




जी.एस.टी.(G.S.T.) का फुल फॉर्म क्या है?


जी.एस.टी.(G.S.T.) का फुल फॉर्म है: गुड्स एंड सर्विसिज़ टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax)


जी.एस.टी.(G.S.T.) कब लागू हुआ?


भारत में GST पूर्ण रूप से 1-जुलाई-2017 से लागू हुआ है |


जी.एस.टी.(G.S.T.) के  कितने प्रकार हैं ?

GST के पाँच प्रकार हैं -
1.C.G.S.T.  2.S.G.S.T 3. I.G.S.T 4. UTGST 5. SESS 

C.G.S.T: CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX- इसके अंतर्गत वसूला गया कर केंद्र सरकार को जाता है |

S.G.S.T: STATE GOODS AND SERVICES TAX- इसके अंतर्गत वसूला गया कर राज्य सरकार को जाता है

I.G.S.T : INTEGRATED GOODS AND SERVICES TAX- यह केंद एवं राज्य सरकार राजस्व है, और दोनो मे समान बाटा जाता है।

UTGST: Union Territory Goods and Service Tax -यह एस जी एस टी के बदले मे केंद्र प्रशाशीत प्रदेश का राजस्व है।

SESS: यह राज्य सरकार को जो भी, जी एस टी से राजस्व मे कमी आ रही उसको संतुलन करने के लिए लगाया जाता है।


जीएसटी का इतिहास /History of GST


अटल विहारी वाजपेयी सरकार द्वारा सन २००० में GST का प्रस्ताव लाया गया किन्तु संसद के दोनों सदनों में बहुमत के आभाव में पारित नहीं हो सका |
यूपीए सरकार के वित्तमंत्री पि चिदंबरम ने २००७ में राज्यों के वित्तमंत्रियों की संयुक्त समिति का गठन किया किन्तु विरोध के कारण सरकार इसे लागू नहीं करा सकी |
कांग्रेस सरकार द्वारा मार्च २०११ में ११५ वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया जो की विपक्ष के कारण पारित नहीं हो सका |
मोदी सरकार ने  सन २०१४ में  १२२ वाँ  संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद २४६,२४८ एवं २६८ में संशोधन के लिए ) पेश किया | जिसे मई २०१५ में पारित कर दिया गया |
४ अगस्त २०१६ को राज्यसभा ने भी संशोधन विधेयक को पारित कर दिया |
आंशिक संशोधन के बाद सरकार ने विधेयक को पुनः लोकसभा में २९ मार्च २०१७ को पास कराया |
लोकसभा से पारित होने के बाद 6 अप्रैल २०१७ को राज्य सभा ने भी इसे मंजूरी दे दी |
1 जुलाई २०१७ को जम्मू कश्मीर को  छोड़कर पूरे देश में  लागू किया गया |

कितने प्रतिशत GST  लगेगा ?

GST काउंसिल  ने  GST के लिए  अलग-अलग tax रेट 5%,१२%,18% और 28% तय किया है |अतः कुछ सामान सस्ते तो कुछ महगें हो सकते हैं |

जीएसटी के लाभ और हानियाँ :
कई tax देने से छुटकारा 
दोहरा tax से छुट्टी 
एक देश एक tax की व्यवस्था 
आसान tax सिस्टम 
पुरे देश में एक ही वस्तुओं और सेवाओं का एक समान रेट 


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